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दिल्ली हाई कोर्ट में आज CM अरविंद केजरीवाल ने CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली की विवादित शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने सुनवाई के लिए लगी है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें तीन दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया था। 29 जून को ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जहां कहा गया कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है। चूंकि जांच जारी है, इसलिए उनसे आगे हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत पड़ सकती है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के सामने दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए। जांच एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ट्रायल कोर्ट की नजरों में गिरफ्तारी अवैध नहीं 26 जून को केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजते समय ट्रायल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। ऐसी मांग बचाव पक्ष के वकील ने उठाई थी। अदालत ने कहा कि समय सीमित हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए यह कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। हालांकि, कानून में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। इस स्तर पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अवैध है। हालांकि, एजेंसी को अति उत्साही नहीं होना चाहिए। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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